ज्ञानपुर/भदोही।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही ने उपभोक्ता हितों की रक्षा को लेकर दो महत्वपूर्ण मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण में डिग्रीधारक को भुगतान सुनिश्चित कराया, जबकि दूसरे मामले में बीमा कंपनी के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी किया है।
पहले प्रकरण में डाक विभाग द्वारा सेवा में कमी से संबंधित परिवाद पर आयोग ने वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया था। अपील प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत डिग्रीधारक तेज बहादुर सिंह पुत्र स्व. जग बहादुर सिंह, निवासी ग्राम जाठी, पोस्ट रामपुर, तहसील औराई, जनपद संत रविदास नगर (भदोही) को ₹68,394 का चेक प्रदान किया गया। यह चेक आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव द्वारा सौंपा गया।
मामले में विपक्षी पक्ष के रूप में चीफ पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ तथा चीफ पोस्टमास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस ज्ञानपुर, संत रविदास नगर (भदोही) शामिल थे। आयोग के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में अपील दायर की गई थी। अपील के निस्तारण के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रकरण का अंतिम निस्तारण 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तावित है। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
इसी क्रम में आयोग ने एक अन्य मामले में आदेश के अनुपालन न होने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी किया है। इस प्रकरण में डिग्रीदार मो० राजेन्द्र प्रसाद, प्रो० राजेन्द्र प्रसाद जनरल स्टोर, कटरा बाजार, भदोही हैं। आयोग ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया है कि राजस्व वसूली अधिकारियों के माध्यम से ₹37,711 (सैंतीस हजार सात सौ ग्यारह रुपये) की वसूली भू-राजस्व की भांति कराकर आयोग में जमा कराई जाए।
निर्देशानुसार उक्त धनराशि 6 मार्च 2026 तक आयोग में जमा कराना सुनिश्चित किया जाना है। आयोग की इन कार्रवाइयों से उपभोक्ताओं में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
उपभोक्ता आयोग की सक्रियता: डाक विभाग प्रकरण में भुगतान, बीमा कंपनी पर रिकवरी वारंट
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