भदोही।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही के आदेश के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने परिवादिनी को दुर्घटना हित लाभ के रूप में ₹2,26,737/- की धनराशि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोग में जमा कर दी। उल्लेखनीय बात यह रही कि इस मामले में किसी प्रकार की वसूली कार्यवाही या नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
मामला श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय जय नाथ पाल, निवासी ग्राम संसारपुरा चक सुंदरपुर, पोस्ट–तहसील एवं जिला भदोही से संबंधित है। परिवादिनी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग भदोही में परिवाद दाखिल किया गया था, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय ज्ञानपुर तथा LIC आंध्र प्रदेश को विपक्षी पक्ष बनाया गया था।
परिवाद के अनुसार, परिवादिनी के पति की मृत्यु के बाद उनके द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय दुर्घटना हित लाभ का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा था। क्लेम खारिज किए जाने से आहत होकर परिवादिनी ने इसे सेवा में कमी एवं मानसिक उत्पीड़न बताते हुए उपभोक्ता आयोग की शरण ली।
मामले की सुनवाई के उपरांत जिला उपभोक्ता आयोग भदोही ने दिनांक 8 दिसंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए LIC को निर्देशित किया कि वह परिवादिनी को ₹2,00,000/- की मूल धनराशि, 11 दिसंबर 2024 (क्लेम खारिज करने की तिथि) से निर्णय की तिथि तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज, सेवा में कमी के लिए ₹10,000/- तथा वाद-व्यय के रूप में ₹5,000/- का भुगतान दो माह के भीतर करे। आदेश में यह भी कहा गया था कि निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में संपूर्ण धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज देय होगा।
आयोग के आदेश का पालन करते हुए LIC द्वारा ₹2,26,737/- का बैंक ड्राफ्ट जिला उपभोक्ता आयोग भदोही में जमा किया गया। धनराशि प्राप्त होने के बाद आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार डे, सदस्य श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री विजय बहादुर सिंह की उपस्थिति में परिवादिनी की सहमति से उनके पुत्र अमित पाल को, अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पहचान पर राशि सुपुर्द की गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भदोही के रीडर श्री स्वतंत्र रावत ने बताया कि इस प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने उपभोक्ता आयोग के आदेश का सम्मान करते हुए बिना किसी दबाव या वसूली प्रक्रिया के समय-सीमा के भीतर स्वेच्छा से भुगतान किया।
यह प्रकरण दर्शाता है कि अब बीमा कंपनियां उपभोक्ता आयोगों के आदेशों को गंभीरता से ले रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को त्वरित एवं प्रभावी न्याय मिल रहा है।
जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के फैसले से घबराई LIC ने बिना वसूली कार्रवाई के ₹2.26 लाख दुर्घटना हित लाभ का किया समय से भुगतान
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