
जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना वाद में एक माह से भी कम समय में धनराशि का भुगतान परिवादिनी को प्राप्त करा रचा इतिहास
सीआरएस न्यूज सच के साथ ,ब्यूरो रिपोर्ट भदोही
उत्तर प्रदेश भदोही/ जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादिनी कुसुम को उनके पति की ट्रक चलाते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु के करण व्यक्तिगत दुर्घटना हित लाभ से संबंधित बीमा क्लेम का चेक रुपया 1655973 सौपा। मामला इस प्रकार था कि श्रीमती कुसुम पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद स्थाई निवासी हाल मुकाम ग्राम कोटरा थाना औराई जिला भदोही की ओर से उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा यूनिवर्सल शैंपू जनरल इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल जेल रोड वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए 1 अगस्त 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वादिनी के पति की विपक्षी से विमित ट्रक चलाते हुए दुर्घटना में मृत्यु के कारण विपक्षी द्वारा व्यक्तिगत हित लाभ से संबंधित धनराशि 15 लख रुपए अदा न करके सेवा में कमी की गई है। जिस पर उनके द्वारा 15 लाख रुपये 18% ब्याज सहित और छतिपूर्ति के लिए 120000 रुपए की मांग की गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया था कि विपक्षी यूनिवर्सल सौंप जनरल इंश्योरेंस दो माह के अंदर वादिनी को व्यक्तिगत दुर्घटना हित लाभ से संबंधित क्लेम की धनराशि 15 लाख रुपए तथा इस धनराशि पर क्लेम खारिज करने की तिथि 1 नवंबर 2023 से निर्णय की डिनांक तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज और मुकदमा खर्च के लिए ₹10000 अदा करें। लेकिन विपक्षी के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस पर वादिनी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 व 72 के तहत निष्पादन वाद दिनांक 7 जुलाई 2025 को दाखिल किया गया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा विपक्षी को 9 जुलाई 2025 में कारण बताओं नोटिस जारी की गई। जैसे ही नोटिस जारी की गई विपक्षी के अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्रा के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के पक्ष में 1655973 चेक के माध्यम से जमा कर दिया गया। जिसे आज जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे के द्वारा श्रीमती कुसुम को उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पहचान पर सौंप दिया गया तथा निष्पादन मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 में किया जाएगा। उक्त जानकारी जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत के द्वारा देते हुए बताया गया कि इस अवमानना वाद में एक माह से भी कम समय में धनराशि का भुगतान परिवादिनी को प्राप्त कर दिया गया। साथ ही यह भी बताया कि अब जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय में ज्यादातर विपक्षी बीमा कंपनियों के द्वारा धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। कुछ ही मामलों में वसूली अधिपत्र भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय भी मिल रहा है और क्लेम की धनराशि भी शीघ्र प्राप्त हो रही है।