
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को चार लाख छब्बीस हजार पचहत्तर रुपए दिला कर फिर किया इंसाफ
उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने देते हुए बताया कि
उत्तर प्रदेश भदोही/ जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को 426075 का अकाउंट पर चेक देकर निष्पादन वाद को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कर दिया। मामला इस प्रकार था कि सुधीर कुमार गौतम प्रोपराइटर में तनिष्क गरोली इंडेन ग्रामीण वितरण थाना औराई जिला भदोही के मामले में शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भदोही और वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाराणसी के विरुद्ध आदेश पारित किया था कि वह एक माह के अंदर वादी को उसकी पॉलिसी के सापेक्ष प्राकृतिक आपदा आंधी वह बारिश के कारण बाउंड्री की हुई छती के लिए 7 लाख 51 हजार रुपया और इस धनराशि पर 12 अगस्त 2016 से 12% वार्षिक ब्याज अदा करें। इसके अलावा परिवादी को हुई मानसिक क्षतिपूर्ति तथा सेवा में कमी के लिए ₹10000 अदा करें साथ ही परिवादी को मुकदमा खर्च के लिए भी ₹5000 अदा करें। उपभोक्ता अदालत में अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि विपक्षी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता है तो समस्त धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज सहित धनराशि अदा करनी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील दाखिल की गई। राज उपभोक्ता आयोग द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह फिलहाल जिला उपभोक्ता आयोग में 7 लाख 51000 जमा कर दें। राज्य आयोग के आदेश के क्रम में नेशनल इंश्योरेंस के पैनल अधिवक्ता के द्वारा 751000 जमा कर दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने जमा धनराशि को राज उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुपालन में एफडीआई के रूप में जमा कर दिया। और अब राज्य उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश में आंशिक परिवर्तन कर दिया तथा अपने आदेश 26 मई 2025 में कहा कि छतीपुरति मद में केवल 290000 की धनराशि ही नेशनल इंश्योरेंस द्वारा दिए होगी तथा इस धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज मुकदमा प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक दिए होगी। निर्णय और आदेश का शेष भाग पुष्टि की जाती है। यह आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग की पीठ के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील कुमार और महिला सदस्य सुधा उपाध्याय के द्वारा पारित किया गया। राज उपभोक्ता आयोग के आदेश के क्रम में डिग्री दार के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे की ओर से जिला जिला उपभोक्ता आयोग में राज उपभोक्ता आयोग के आदेश के क्रम में देय धनराशि दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे महिला सदस्य दीप्ति की श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने निष्पादन वाद की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया कि विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस की ओर से जमा धनराशि एफडीआई के सापेक्ष 888513 रुपया जिला उपभोक्ता आयोग के खाते में जमा हुई है। क्योंकि राज आयोग के द्वारा धनराशि 290000 रुपए दिलाई गई है जिस आधार पर ब्याज की गणना करते हुए परिवादी को चार लाख 26 हजार 75 रुपए ही देय बनता है। इसी आधार पर परिवादी को जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से चार लाख 26 हजार 75 रुपए का अकाउंट पर चेक उनके अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे की शिनक्त पर प्राप्त कर दिया गया। तथा उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विपक्षी के द्वारा जो धनराशि 462438 अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग भदोही में जमा है, वह धनराशि विपक्षी को वापस की जाएगी। अतिरिक्त जमा धनराशि के संबंध में नेशनल इंश्योरेंस के पैनल अधिवक्ता कैलाशपति शुक्ला को इस आशय की जानकारी दे दी गई है। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने दी।