
सीआरएस न्यूज सच के साथ
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को उसके पुत्र की चिकित्सा में आए हुए खर्च का बीमा क्लेम चेक रुपया 542625 सौंप किया इंसाफ
रैली गियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वेस्ट मुंबई बीमा कंपनी के द्वारा कप्तान सिंह के पुत्र की चिकित्सा में आए हुए खर्च की धनराशि 350000 रुपए न देने मनसा पर उपभोक्ता आयोग ने फेरा पानी दिलाया ब्याज सहित 542625 रुपए ।
उत्तर प्रदेश भदोही/
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को उसके पुत्र की चिकित्सा में आए हुए खर्च का बीमा क्लेम से संबंधित चेक रुपया 542625 सौप दिया और निष्पादन वाद को पूर्ण संतुष्टि में खारिज कर दिया। मामला इस प्रकार था कि कप्तान सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह ग्राम कालिक मवैया थाना कोई रोना तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही वर्तमान पता पालघर मुंबई की ओर से प्रबंधक रैली गियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वेस्ट मुंबई को पचकर बनाते हुए 4 फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग भदोही में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बीमा कंपनी के द्वारा उनके पुत्र की चिकित्सा में आए हुए खर्च की धनराशि 350000 रुपया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही वादी के अधिवक्ता सी के पांडे की ओर से कहा गया कि चिकित्सा में आई हुई खर्च की धनराशि क्लेम खारिज करने की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान दिलाया जाए। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया था कि विपक्षी रैली गियर इंश्योरेंस कंपनी दो माह के अंदर परिवादी को बेची गई हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमा की धनराशि 350000 रुपया और इस धनराशि पर नोटिस की तिथि 9 नवंबर 2020 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करें। साथ ही उपभोक्ता अदालत में अपने आदेश में विपक्षी को निर्देशित किया था कि यदि जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन दी गई समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो संपूर्ण धनराशि पर जो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के स्थान पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से विपक्षी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 और 72 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी की गई। जिसके क्रम में विपक्षी रैली ग़ैर इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता की ओर से तत्काल जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए 542625 का चेक कप्तान सिंह परिवादी के नाम जमा कर दिया गया। जिसे आज जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, सदस्य विजय बहादुर सिंह की ओर से परिवादी कप्तान सिंह को अकाउंट पेई चेक सौंप दिया गया और इसी आधार पर निष्पादन वाद को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कर दिया गया।