
भूगर्भ जल का दोहन, भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिना दंडनीय अपराध

सीआरएस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश जनपद भदोही जिलाधिकारी शैलेश कुमार का निर्देश द उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुकरण में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अधिसूचना 2020 प्रख्यापित होने के पक्षात भूगर्भ जल का दोहन, भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

अतएव उक्त के अनुपालन में सभी श्रेणी के भूजल उपयोक्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि भूजल उद्धरण के सापेक्ष उ.प्र. भूगर्भ जल विभाग से 15 दिवस के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीकरण, कूप पंजीकरण एवं वेधन अभिकरणों का पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र० से प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं आप द्वारा अपनाये गये कृत्रिम भूजल रीचार्ज व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट एवं अभिलेख नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद (कार्यालय सीनियर जियोफिजीसीस्ट, भूगर्भ जल विभाग, मीरजापुर) के समक्ष 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।
उपरोक्त से अन्यथा की दशा में आपके उद्योग/ व्यवसाय/ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं/ समूह उपयोक्ताओं पर अर्थदण्ड के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाएगा एवं आपके विरुद्ध विधिक किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।