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4 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर और सदस्यों पर कार्रवाई

उत्तरप्रदेश*_मिर्जापुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंग लीडर रमेश चंद्र ओझा और उसके दो सक्रिय सदस्यों की 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।यह कार्रवाई नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह, सीओ नगर विवेक जावला और थानाध्यक्ष विंध्याचल अविनाश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में हुई। कुर्क की गई संपत्ति विंध्याचल थाना क्षेत्र के ग्राम टांड़ (कंतित) में स्थित है। इसमें खाता संख्या 00246 के अंतर्गत गाटा संख्या 867, 1218क, 1249क से 1249ङ, 1250, 1252, 1253 की कुल 1.012 हेक्टेयर जमीन शामिल है।गैंग लीडर रमेश चंद्र ओझा, जो हरना की गली, को0कटरा का निवासी है, और गैंग सदस्य राकेश कुमार सरोज व बबलू भारती, निवासी को0देहात, के खिलाफ थाना को0कटरा में मु0अ0सं0-283/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त, उनके खिलाफ धोखाधड़ी के चार अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने समाज विरोधी गतिविधियों के माध्यम से अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की थी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई है।

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