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होल्डिंग एरिया चिन्हित, हाईवे किनारे वाहन खड़ा करना पड़ेगा भारी

crs न्यूज संवाददाता अमित सेठ

होल्डिंग एरिया चिन्हित, हाईवे किनारे वाहन खड़ा करना पड़ेगा भारी

भदोही। जनहित और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में ट्रक एवं भारी वाहनों के लिए दो होल्डिंग एरिया चिन्हित कर दिए हैं। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक तथा अपर मुख्य सचिव (परिवहन) की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में लिया गया है।जिलाधिकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर नेशनल हाईवे ट्रक बाई लेन बाबूसराय एवं ऊंज क्षेत्र को होल्डिंग एरिया के रूप में अधिकृत किया गया है। अब जनपद से गुजरने वाले ट्रक एवं अन्य भारी वाहन केवल इन्हीं निर्धारित स्थलों पर खड़े किए जा सकेंगे।नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाईप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे अथवा अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के तहत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 122, 177 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत चालान काटने के साथ-साथ वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन चालक और स्वामी की होगी।सड़क सुरक्षा को मिलेगा बलजिलाधिकारी ने कहा कि हाईवे किनारे बेतरतीब खड़े ट्रकों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और यातायात व्यवस्था बाधित होती है। चिन्हित होल्डिंग एरिया की व्यवस्था से न केवल सड़क सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि जाम की समस्या पर भी नियंत्रण मिलेगा।यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों एवं परिवहन कारोबारियों से सहयोग की अपील की है, ताकि सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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